India News, (इंडिया न्यूज), Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला के साथ तलाक लाने से जुड़ी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मंगलवार को पत्नी से तलाक के लिए उमर अब्दुल्ला की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की।
इस मामले में कोर्ट ने पाया कि फैमली कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश में कोई खामी नहीं है। वहीं, इस मामले में लगाए गए क्रूरता के आरोप भी स्पष्ट नहीं है।
जिसके बाद न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और अपील खारिज कर दी गई।
बता दें कि दिल्ली की रहने वाली पायल नाथ के साथ साल 2011 में उमर अब्दुला ने शादी की थी. पायल रिटायर आर्मी अफसर की बेटी हैं। उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब अलग-अलग रह रही हैं।
वहीं इससे पहले हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पत्नी पायल को 1.5 लाख रुपये हर महीने गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। जबकि निचली अदालत ने इससे पहले 75 हजार रुपए मासिक भत्ता देना तय किया था। हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया कि वो हर महीने 60 हजार रुपए अपने बच्चों को एजुकेशन भत्ता दें।
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