India News (इंडिया न्यूज),one nation one election : सरकार एक देश-एक चुनाव को लेकर संसद में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार तीन विधेयक लाएगी, जिसमें से दो संविधान संशोधन विधेयक होंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि सरकार यह विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट सत्र में। इस पर जल्द ही सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। समिति की रिपोर्ट में दो चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। समिति ने पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की है। वहीं, समिति ने दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकायों के चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं से जोड़ने के बारे में होगा। इस विधेयक को कम से कम 50 फीसदी राज्यों का समर्थन चाहिए। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव प्रस्तावित पहले संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान है।
सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक में ‘नियत तिथि’ से संबंधित उप-खंड (1) जोड़ा जाएगा और अनुच्छेद 82ए में संशोधन का प्रावधान है। इसके साथ ही इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होने का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 82ए में उप-खंड (2) में संशोधन का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 83(2) में संशोधन का भी प्रावधान है। इस विधेयक में लोकसभा के कार्यकाल और विघटन से संबंधित नए उप-खंड (3) और (4) को शामिल करने का प्रस्ताव होगा।
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इस विधेयक में विधानसभाओं के विघटन और अनुच्छेद 327 में संशोधन किया जाएगा और इसमें “एक साथ चुनाव” जैसे शब्द शामिल किए जाएंगे। हालांकि, इस विधेयक के लिए 50 प्रतिशत राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, दूसरे संविधान संशोधन विधेयक के लिए 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होगी। स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए चुनाव आयोग को राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से मतदाता सूची तैयार करने की सिफारिश की जाएगी और इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है।
संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग दो अलग-अलग निकाय हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के लिए चुनाव कराता है, जबकि राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए चुनाव कराता है।
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प्रस्तावित दूसरे संविधान संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 324ए को जोड़ने का प्रावधान है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है।
तीसरा विधेयक एक सरल विधेयक है। यह विधेयक विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों – दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करेगा। यह एक सरल विधेयक है और इसमें न तो संविधान में बदलाव की जरूरत है और न ही राज्यों के समर्थन की।
रामनाथ कोविंद समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस सिफारिश को स्वीकार किया है।
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