इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Patients With Monkeypox) : मंकीपाक्स के मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। मंकीपाक्स के रोगियों और उनके संपर्कों में आए लोगों के लिए सरकार ने अपने दिशा-निदेर्शों में 21 दिन का आइसोलेशन करने का निर्देश दिया है।
सरकार की ओर से बताया गया है कि संक्रमितों को मास्क पहनना, हाथ को स्वच्छ रखना, घावों को पूरी तरह से ढककर रखना आदि जरूरी है। इसके साथ ही मरीजों को सामान्य जनजीवन में बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। मरीज के ठीक हो जाने पर उन्हें सामान्य जनजीवन में लौटने पर कोई आपति नहीं है।
स्वास्थ्य कर्मियों को बिना लक्षण के ड्यूटी से बाहर जाने की नहीं है जरूरत
केंद्र सरकार ने अपने जारी निर्देशों में बताया है कि जो स्वास्थ्य कर्मी मंकीपाक्स के रोगियों या दूषित सामग्री के असुरक्षित संपर्क में आए हैं, उन्हें बिना लक्षण के ड्यूटी से बाहर करने की जरूरत नहीं है। उन्हें 21 दिनों तक निगरानी में रहना होगा। इस दिशानिदेर्शों के तहत संक्रमित व्यक्ति को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए।
इसके साथ ही मरीज को त्वचा के घावों को पूरी तरह ढक कर रखना चाहिए। ताकि दूसरों के साथ संपर्क में आने पर जोखिम को न के बराबर किया जा सकें। मालूम हो कि बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकीपाक्स का एक मामला सामने आया था। जिससे देश में इस बीमारी के मरीजों की संख्या चार हो गई है।
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