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K Armstrong: चेन्नई में मारे गए मायावती के खास नेता को BSP ऑफिस में दफनाने की नहीं मिली अनुमति, कोर्ट ने दिया ये फैसला

India News(इंडिया न्यूज), K Armstrong: तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की चेन्नई स्थित उनके आवास के बाहर हुई नृशंस हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति काफी गरमा गई है। रविवार को खुद बसपा प्रमुख मायावती चेन्नई पहुंची और मृतक बसपा नेता को श्रद्धांजलि दी। वहीं मृतक आर्मस्ट्रांग के शव को चेन्नई स्तिथ बसपा कार्यालय में दफनाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

शव को राजधानी में BSP कार्यालय में नहीं दफनाया जा सकता- मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने आज डीएमके सरकार के रुख को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया है कि, बीएसपी के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग के शव को राज्य की राजधानी में पार्टी के कार्यालय में नहीं दफनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि के आर्मस्ट्रांग के शव को निकटवर्ती तिरुवल्लुवर जिले में एक एकड़ निजी स्वामित्व वाले भूखंड में दफनाया जा सकता है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि BSP समर्थकों द्वारा निकाली जाने वाली शव यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए।

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आर्मस्ट्रांग की पत्नी ने दायर की याचिका

इससे पहले, मारे गए बीएसपी नेता की पत्नी पोरकोडी ने अदालत में याचिका दायर कर शव को चेन्नई पार्टी कार्यालय में दफनाने की मंजूरी मांगी थी। लेकिन स्थानीय नगर निकाय ने तर्क दिया कि बीएसपी कार्यालय भीड़भाड़ वाले इलाके में एक संकरी गली में स्थित है और वहां भीड़ होने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। न्यायमूर्ति वी भवानी सुब्बारायण ने पाया कि याचिकाकर्ता ने दफनाने के लिए जो स्थान चुना था, वह एक मार्ग है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के मन में कोई वैकल्पिक स्थान है। फिर याचिकाकर्ता ने तिरुवल्लुवर स्थान का नाम सुझाया।

घर के पास आर्मस्ट्रांग की हुई थी हत्या

बता दें कि 47 वर्षीय तमिलनाडु बीएसपी प्रमुख आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार शाम को उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने हमले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि, “मैं राज्य सरकार, खासकर सीएम से राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं। खासकर कमजोर वर्गों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अगर सरकार गंभीर होती तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता। चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए हम राज्य सरकार से मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह करते हैं।”

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Ankita Pandey

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