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Porche Accident Case: 2 जान ले चुके लड़के ने JJB को जमा कराया 300 शब्दों का निबंध, ये हैं जमानत की 7 शर्तें

India News(इंडिया न्यूज), Porche Accident Case: 19 मई को हुए कल्याणी नगर पोर्श दुर्घटना मामले में आरोपी नाबालिग ने आखिरकार किशोर न्याय बोर्ड को अपना 300 शब्दों का निबंध सौंप दिया है। किशोर न्याय बोर्ड ने उसे 300 शब्दों पर निबंध लिखने का आदेश दिया था। सूत्रों के अनुसार निंबध लिखने के साथ ही आरोपी नाबालिग ने यह भी बताया गया है कि उसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के साथ मिलकर यातायात नियमों का अध्ययन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला

यह घटना 19 मई की है जब पुणे में एक रियल एस्टेट व्यवसायी का बेटा कथित तौर पर नशे में अपने पिता की लग्जरी कार चला रहा था। उसी दिन सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में नाबालिग की कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद लोगों में आक्रोश फैल गया क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड ने उसी दिन 17 वर्षीय किशोर को जमानत दे दी, आदेश दिया कि उसे उसके माता-पिता और दादा की देखभाल और निगरानी में रखा जाए, और उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया।

हालांकि, लोगों के गुस्से के चलते जमानत आदेश में संशोधन किया गया और किशोर को पुणे के एक निगरानी गृह में भेज दिया गया था। सूत्रों के अनुसार, आरोपी नाबालिग ने अब किशोर न्याय बोर्ड को अपना 300 शब्दों का निबंध सौंप दिया है। इससे पहले पुणे में पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल किशोर के पिता और दादा को पारिवारिक ड्राइवर के अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में भी जमानत दे दी गई।

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7 शर्तों पर मिली थी जमानत

जुवेनाइल बोर्ड ने किशोर को 7 शर्तो पर जमानत दी थी। जानें क्या है वो 7 शर्तें

  • आरोपी नाबालिग को 7,500 रुपए के दो बॉन्ड भरने होंगे। जिसमें एक पर्सनल और दूसरा श्योरिटी बॉन्ड होगा।
  • पास के RTO ऑफिस में जाकर यातायात के सभी नियम-कानून पढ़े। इसका प्रेजेंटेशन बनाकर 15 दिन में जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा।
  • सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखकर अदालत को जमा करना होगा।
  • ट्रैफिक रूल को समझने के लिए RTO अधिकारियों के साथ 15 दिन तक काम करना होगा। जिसका रिपोर्ट भी पेश करना होगा।
  • शराब की लत को छुड़ाने के लिए किशोर की काउंसिलिंग लेना होगा।
  • साइकिएट्रिस्ट से परामर्श लेकर जुवेनाइल बोर्ड को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपना होगा।
  • जब भी आरोपी किशोर को बुलाया जाएगा उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश होना होगा। इसके साथ ही उसको बुरी संगत से भी दूर रहना होगा।

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Ankita Pandey

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