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Prajwal Revanna Case: बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना को नहीं मिली राहत, SIT की हिरासत में भेजा गया  -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज), Prajwal Revanna Case: सेक्स वीडियो मामले में मुख्य आरोपी, JD (S) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बुधवार को एक अदालत ने बलात्कार के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में सौंप दिया। 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन और मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित किया और पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी को हिरासत में दे दिया।

  • प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामला
  • बढ़ाई गई हिरासत
  • SIT को सौंपी गई हिरासत

क्वारेंटाइन सेल प्रज्वल रेवन्ना के लिए तैयार

अदालत ने पहले उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और प्रज्वल को 10 जून को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। एसआईटी के अनुरोध के अनुसार, प्रज्वल को उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 2/2024 के तहत दर्ज बलात्कार के मामले में जेल अधिकारियों द्वारा अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

केंद्रीय जेल में रहने के दौरान प्रज्वल रेवन्ना को विचाराधीन कैदी नंबर 5664 दिया गया था। उन्हें क्वारेंटाइन सेल में रखा गया और जेल के मेनू के मुताबिक खाना दिया गया।

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इन धाराओं के तहत केस दर्ज

इससे पहले, अदालत ने एसआईटी सुविधा में आरामदायक रहने की उनकी याचिका नहीं सुनी। एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) एन (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (ए) (1) (अप्रिय तरीके से व्यवहार करना, स्पष्ट यौन व्यवहार, यौन संबंधों की मांग करना) के तहत मामला दर्ज किया है। ), 354 (बी) (महिला पर आपराधिक बल का उपयोग करना) और 354 (सी) (ताक-झाँक करना, किसी महिला की सहमति के बिना किसी निजी कार्य में उसकी छवि खींचना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत।

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