India News(इंडिया न्यूज),Prajwal Revanna Video: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आने के बाद कर्नाटक में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जहां महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ नागलक्ष्मी के एक पत्र के बाद कर्नाटक सरकार ने कथित घोटाले की जांच के लिए रविवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। बता दें कि, कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कुछ स्पष्ट वीडियो क्लिप हाल के दिनों में हासन में प्रसारित होने लगे थे।

  • देश छोड़ के जर्मनी भाग गया रेवन्ना
  • घर में काम करने वाली नौकरानी ने बताई आपबीती
  • विशेष जांच दल का हुआ गठन

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रेवन्ना के घर पर काम करने वाली महिला की शिकायत

रेवन्ना के घर पर काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना, जो होलेनरासीपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हैं, के खिलाफ दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि अन्य पीड़ितों द्वारा अपनी आपबीती बताने के वीडियो देखने के बाद उसने आगे आने और पिता-पुत्र की जोड़ी का नाम लेने का फैसला किया। इसके साथ ही महिला ने कहा कि, नौकरी के चौथे महीने में प्रज्वल रेवन्ना ने उसे अपने क्वार्टर पर बुलाना शुरू कर दिया।

महिला ने बताई आपबीती

वहीं रेवन्ना के घर में काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि, “छह महिला स्टाफ सदस्यों वाले घर में, जब भी प्रज्वल रेवन्ना घर लौटते थे तो हमें डर सताने लगता था। यहां तक ​​कि पुरुष सहकर्मियों ने भी हमें सावधानी बरतने के लिए आगाह किया। इसके साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना ने अपने घरों में महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न किया। जब भी (एचडी) रेवन्ना की पत्नी वहां नहीं होती थी, वह महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाता था और फल देते समय उन्हें छूता था। वह साड़ी की पिन निकाल देता था और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता था।

शिकायतकर्ता का दावा

इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो कॉल पर उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं शिकायतकर्ता ने कहा, “बार-बार कॉल करने के बाद मेरी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) शामिल है। बता दें कि, ऐसी खबर आ रही है कि, प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी चले गए हैं।

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डी के शिवकुमार का बयान

वहीं इस मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि, ”… हमारा सिर शर्म से झुक रहा है।” ”मैंने मीडिया में देखा कि वह ‘भाग गया’ है। यह एक अक्षम्य अपराध है। यह शर्म की बात है। वह एक सांसद और एक पूर्व प्रधान मंत्री के पोते, उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जिसका पूर्व प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधित्व किया था। बता दें कि, भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का हिस्सा जद (एस) ने हासन से प्रज्वल को फिर से मैदान में उतारा था, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था।