India News (इंडिया न्यूज), Pune Porsche accident: किशोर अदालत ने आज फैसला सुनाया कि पुणे में पोर्शे चलाते समय दो तकनीकी विशेषज्ञों को कुचलने वाले 17 वर्षीय किशोर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराधों से संबंधित है।
अधिनियम में कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक आपराधिक अपराध है यदि ब्रेथ एनालाइज़र परीक्षण से पता चलता है कि मोटर वाहन के चालक के रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक है।
बता दें कि, शनिवार रात को हुई पोर्श दुर्घटना में किशोर को 15 घंटे के भीतर शर्तों पर जमानत दिए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया, जिसे कई लोगों ने कमजोर बताया है। एक स्थानीय अदालत ने उन्हें दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों के लिए यातायात पुलिस के साथ काम करने और अपनी शराब पीने की आदत के लिए परामर्श लेने के लिए कहा।
ब्रिटिश नागरिकता पर बहस पर फूटा Alia Bhatt का गुस्सा, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात -Indianews
India News (इंडिया न्यूज), Bareilly Bypass: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले को 4 से 6…
Urvashi Rautela On Saif Ali Khan: अभिनेता सैफ अली खान के साथ जजों हुआ वो…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Pollution News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को रोजाना 3,000…
Crime News: बदलापुर ईस्ट के रहने वाले रवि ने बताया कि 10 जनवरी को उसने…
Pragati Yatra Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान दिए गए…
Benefits of Jamun in Diabetes: 300 पार पहुंच चुके डायबिटीज का ऐसा चमत्कारी उपाय की…