India News (इंडिया न्यूज़), Raghav Chadha Bungalow, नई द‍िल्‍ली: आम आदमी पार्टी के राज्‍यसभा सांसद राघव चड्ढा का सरकारी आवास आवंटन से जुड़ा मामला अब पट‍ियाला हाउस कोर्ट में पहुंच चुका है। राघव चड्ढा को राज्यसभा सचिवालय की तरफ से सबसे पहले नई दिल्ली में एक टाइप-VII बंगला आवंटित किया गया था। जो कि आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल को दिया जाता है। इसके बाद राघव चड्ढा को दूसरा बंगला उनकी सांसद कैटेगरी के मुताबिक टाइप-VI आवंट‍ित क‍िया गया था।

10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

जहां पर वह र‍ेनोवेशन कराने के बाद अपने परिवार के साथ रह रहे थे। मगर एक बार फिर से उनके सरकारी आवास का आवंटन टाइप-V होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। जिसके बाद अब राज्‍यसभा सांसद राघव चड्ढा इस मामले को लेकर पट‍ियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने राज्‍यसभा के सभापत‍ि (उपराष्‍ट्रपत‍ि) जगदीप धनखड़ को एक प्रत‍िवेदन भी द‍िया था। इस मामले को लेकर पट‍ियाला हाउस कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। जिसके बाद अब इस मामले में कोर्ट 10 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा।

प्रतिवादी से 5,50,000 रुपये का मांगा हर्जाना

बता दें कि मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए AAP सांसद राघव चड्ढा ने प्रतिवादी से 5,50,000 रुपये का हर्जाना भी मांगा है। सरकारी आवास आवंटन को एक बार फ‍िर से रद्द करने के इस फैसले को राघव चड्ढा ने भाजपा सरकार की द्वेष भावना करार द‍िया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्‍यसभा सांसद के तौर पर अभी उनका 5 साल से अध‍िक कार्यकाल बचा है। मगर उनके सरकारी आवास को रद्द करके बीजेपी अपनी द्वेषभावना को जाह‍िर कर रही है।

“लाइन में आओ या परिणाम भुगतो”

राघव चड्ढा ने कहा, “मेरे आवास के आवंटन को रद्द करके, सरकार एक नागरिक के रूप में मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और लोकतंत्र की महत्‍ता को कम कर रही है। इस तरह का कदम उठाकर सरकारी नीतियों को कटघरे में खड़ा करने या चुनौती देने वालों को एक डरावना संदेश भेजा है। यह कदम मैसेज दे रहा है क‍ि “लाइन में आओ या परिणाम भुगतो।”

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