India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi: बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा की कर्नाटक इकाई के द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के मामले में जमानत दे दी। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के अपने शासन के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

भाजपा सांसद एस केशव प्रसाद ने मानहानि का मामला दायर कर दावा किया था कि डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित पार्टी नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिए थे।

1 जून को अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को जमानत दे दी थी, जब वे मानहानि मामले के सिलसिले में अदालत के समक्ष पेश हुए थे। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने गांधी को 7 जून को अदालत के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

मामले का अपडेट जारी है…

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