India News (इंडिया न्यूज़),  Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज गुजरात हाईकोर्ट से  ‘मोदी सरनेम’ मामले में राहत नहीं मिली। गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत ट्रायल कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखते राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन पर ऐसे कम से कम 10 आपराधिक मामलें लंबित हैं।

वहीं याचिका कर्ता और बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी  गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘जब उनसे कोर्ट की टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि उनका इस तरह की टिप्पणियां करने का इतिहास रहा है, तो उन्होंने आगे कहा, “उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए…।”

गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर क्या कहा?

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के लिए आज का दिन काफी अहम था। सुबह 11 बजे गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई को दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। 

इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हालांकि, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे।

23 मार्च को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

बता दें कि मोदी सरनेम मामले में इससे पहले 23 मार्च को सूरत की आदालत में उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बात लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसदी रद्द कर दी। मालूम हो कि राहुल गाधी केरल के वायनाड से लोकसभा संसद थे।

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