India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और इसके साथ राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की सभी साजिशें विफल हो गई हैं। वे उन्हें संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वह सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उनकी अयोग्यता रद्द की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानी मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें उन्हें मोदी सरनेम पर कथित आपत्तिजनक टिपणी करने पर दो साल की सजा सुनाई गई थी इस सजा के बाद कांग्रेस नेता की लोकसभा सचिवालय ने नियम के अनुसार संसदी भी खत्म कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में कहा कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
IND vs AUS 1st Test: भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीत कर पाकिस्तान के खिलाफ…
Mahabharata war: महाभारत का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, जिसमें श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई…
Woman Cleaning Snake: सोशल मीडिया पर इस समय कुछ भी वायरल होता है। जिसको देखने…
Husband Sold his Wife: देश में शादीशुदा जिंदगी को सफल तरीके से चलाना एक गंभीर…
Indian Army: भारतीय सेना अपने साहस के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। साथ ही…
India Russia Friendship: रूस और भारत के बीच संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं।…