India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और इसके साथ राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की सभी साजिशें विफल हो गई हैं। वे उन्हें संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वह सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उनकी अयोग्यता रद्द की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानी मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें उन्हें मोदी सरनेम पर कथित आपत्तिजनक टिपणी करने पर दो साल की सजा सुनाई गई थी इस सजा के बाद कांग्रेस नेता की लोकसभा सचिवालय ने नियम के अनुसार संसदी भी खत्म कर दी थी।
SC ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में कहा कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।