India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi Verdict: कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज मोदी सेरनेम मानहानी मामले में बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी को लोअर और सेंशन कोर्ट से निराशा के बाद गुजरात हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। इससे पहले सूरत की लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानी मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। आज गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखते हुए कोई राहत नहीं दी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद कांंग्रेस के कई नेता अपनी असंतोष की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
मालूम हो कि अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के वकील भी हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को निराशा व्यक्त की है, साथ ही कहा है कि यह अप्रत्याशित फैसला नहीं है।
उन्होंने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है लेकिन सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। उच्चतम न्यायालय के सामने बताएंगे कि कैसे याचिकाकर्ता ने पहले निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगवाई और फिर अचानक रोक हटवाकर जल्दी-जल्दी सुनवाई हुई।
उन्होंने कहा, ‘यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र बोलचाल और अभिव्यक्ति की बात है। इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण किया जाए। इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है।’
हाई कोर्ट ने दिया ये फैसला
गौरतलब है कि आज सुबह 11 बजे गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सेरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनावाई की। हाई कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को कोई किसी भी तरह की राहत ना देते हुए सूरत कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान कार्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ इ्स तरह के कम से कम 10 अपराधिक मामले लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है।
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