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राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भारत में लोकतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संवैधानिक मूल्यों पर दिया जोर

India News (इंडिया न्यूज), MP Kartikeya Sharma: भारत अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज की विरासत और उसके गहन प्रभाव पर विचार करने का अवसर लिया। यह मील का पत्थर न केवल भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय को चिह्नित करता है, बल्कि उन मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिन्होंने राष्ट्र को आकार दिया है, विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए इसकी प्रतिबद्धता। अपने भाषण में, शर्मा ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिसमें महिलाओं और हाशिए के समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। 

संविधान ने रखी भारत की नींव

उन्होंने कहा कि संविधान ने एक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि महिलाओं को न केवल संरक्षित किया जाए, बल्कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अभिन्न भागीदार के रूप में सशक्त भी बनाया जाए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि, “भारतीय संविधान एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जो सभी नागरिकों को सशक्त बनाने के महत्व को स्वीकार करता है, चाहे उनका लिंग, जाति या धर्म कुछ भी हो।” “इसने महिलाओं को हमारे लोकतंत्र में सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अपने पुरुष समकक्षों के समान अधिकार और अवसर मिलें।” अपने भाषण के दौरान उन्होंने माना कि लैंगिक समानता के प्रति संविधान का दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। 

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संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव को करता है प्रतिबंधित

संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 39 (ए) यह अनिवार्य करता है कि राज्य अपनी नीति को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा। ये प्रावधान ऐसे समाज में क्रांतिकारी थे जहाँ महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया था।भारतीय संविधान ने महिलाओं के अधिक समावेश का मार्ग प्रशस्त किया,  वहीं राज्यसभा सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि महिला सशक्तिकरण की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है।

उन्होंने राजनीति, शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रगति के प्रमाण के रूप में इंगित किया, साथ ही समाज में सबसे कमजोर महिलाओं की सुरक्षा के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि, “संविधान रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन अधिकारों को हर महिला के लिए वास्तविकता में बदलें, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।”

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सांसद ने महिलाओं को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का अभिन्न अंग बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “महिलाएं केवल लोकतंत्र की लाभार्थी नहीं हैं; वे सक्रिय एजेंट हैं जो बदलाव और प्रगति को आगे बढ़ाती हैं। वास्तव में समावेशी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए, हमें स्थानीय पंचायतों से लेकर देश के सर्वोच्च पदों तक, शासन के हर पहलू में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।”

संविधान की भूमिका को किया रेखांकित

75वीं वर्षगांठ के व्यापक निहितार्थों पर चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा में संविधान की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा,  “हमारे संस्थापकों ने संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को शामिल किया, जिसमें सबसे वंचितों के उत्थान पर स्पष्ट ध्यान दिया गया। आज हम देखते हैं कि इन आदर्शों ने लाखों भारतीयों के जीवन में एक ठोस बदलाव किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।” समाज के कमजोर वर्गों के लिए – चाहे वे महिलाएं हों, बच्चे हों या हाशिए पर पड़े समुदाय। संविधान बदलाव के लिए एक ढाल और उत्प्रेरक के रूप में काम करना जारी रखता है।

उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण जैसे प्रमुख प्रावधानों के साथ-साथ सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की ओर इशारा किया, जिन्होंने अधिक सामाजिक गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त किया है। इन प्रावधानों ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में असमानता की खाई को पाटने में मदद की है।

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संवैधानिक ढांचे ने तैयार किया आधार

उन्होंने कहा कि संवैधानिक ढांचे ने आधार तैयार कर दिया है। लेकिन इन अधिकारों का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। “हमारे लोकतंत्र की असली परीक्षा यह है कि हम सबसे कमजोर लोगों की रक्षा कैसे करते हैं और उनका उत्थान कैसे करते हैं। उन्होंने कहा, “भारतीय संविधान हमें जनादेश देता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना हमारा काम है कि हर व्यक्ति-चाहे वह महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। उनको इन दस्तावेज में निहित अवसरों और सुरक्षा तक पहुँच मिले।

“75वीं वर्षगांठ पर विचार करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का भविष्य संविधान में निर्धारित लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने और उन पर निर्माण करने की उसकी क्षमता पर टिका है। उन्होंने कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और लैंगिक समानता के काम को जारी रखने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया। “जब हम अगले 75 वर्षों की ओर देखते हैं, तो हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना होना चाहिए, जहाँ हर नागरिक, लिंग, जाति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए सशक्त हो।”

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अपने भाषण के अंत में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि, भारतीय संविधान उन मूल्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है, जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। संविधान ने न केवल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिया है, बल्कि इसके सबसे कमजोर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित किया है।

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Sohail Rahman

पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत इंशॉट्स से की थी, जहां करीब 5 साल काम किया।अब इंडिया न्यूज में कंटेंट राइटर के तौर पर कार्य कर रहा हूं। मेरा पसंदीदा बीट राजनीति, विदेश और खेल है। इसके अलावा मैं मनोरंजन, धर्म, हेल्थ, टेक, एजुकेशन की खबरों को भी लिख सकता हूं।

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