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दिल्ली हाईकोर्ट ने RAU IAS मामले में 4 सह-मालिकों को दी जमानत, बेल के साथ रखी ये शर्त

IAS Aspirants Death Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओल्ड राजिंदर नगर में एक बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम ज़मानत दे दी, जहाँ जुलाई में तीन सिविल सेवा उम्मीदवार डूब गए थे। जमानत 30 जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

BY: Ankita Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), IAS Aspirants Death Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओल्ड राजिंदर नगर में एक बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम ज़मानत दे दी, जहाँ जुलाई में तीन सिविल सेवा उम्मीदवार डूब गए थे। जमानत 30 जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से एक समिति बनाने का अनुरोध किया है, जो एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली भर में बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर न चलाया जाए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को रेड क्रॉस सोसाइटी में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

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