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RBI Cancelled License of Which Bank in 2022 आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द

RBI cancelled License of Which Bank in 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

RBI cancelled License of Which Bank in 2022 यदि आपका बैंक खाता (Bank Account) इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक (Independence Co-operative Bank), नासिक में है तो यह खबर केवल आपके लिए ही है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब यह बैंक ग्राहकों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा है कि नतीजतन, बैंक 3 फरवरी, 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।

आरबीआई ने क्या कहा ? (RBI Statement)

वीरवार को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीते साल भी को-आॅपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ पाबंदियां लगाई थीं। उस समय फैसले के कारण ग्राहक 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते थे। वहीं अब तक बैंक की कारोबारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस कारण अब लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है।

बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं

RBI Cancelled License of Which Bank in 2022

आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और आगे चलकर कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं। यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को और आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है।

ग्राहकों को नियमों के तहत वापस मिलेगी जमापूंजी

RBI ने नासिक शहर स्थित इंडिपेंडेंस Co Operative Bank Ltd का लाइसेंस रद्द करते हुए संबंधित विभाग और अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। वहीं बैंक ने ग्राहकों की जमा राशि को नियम के तहत लौटाने के संबंध में कदम उठाने को भी कहा है।

5 लाख रुपए तक का होगा भुगतान

बकौल RBI बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि लौटा दी जाएगी। बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, यहां 99% खाताधारक अपनी पूरी रकम पाने के हकदार हैं, यानी उनके बैंक खाते में 5 लाख या उससे कम की राशि जमा है। ऐसे में बैंक रद्द करने के फैसले से मात्र 1 फीसदी ग्राहक प्रभावित होंगे। (rbi cancels license of bank of maharashtra)

RBI Cancelled License of Which Bank in 2022

बता दें कि बैंक डूबने पर उसके ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक वापस मिलने का ही प्रावधान है। इससे ज्यादा रकम नहीं मिल सकती। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉपोर्रेशन के नियमों के मुताबिक हर ग्राहक की 5 लाख तक की जमा राशि का बीमा होता है। बैंक द्वारा आरबीआई को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 27 जनवरी, 2022 तक बैंक ने 2.36 करोड़ रुपए ग्राहकों को लौटा दिए हैं।

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Sameer Saini

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