India News (इंडिया न्यूज), Karnataka Bank Scam: बेंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियामिथा (एसजीआरएसबीएन) सहकारी बैंक से जुड़े घोटाले में सीबीआई की आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चला है कि एजेंसी मामले की जांच नहीं कर रही थी। आरटीआई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस दावे का भी खंडन किया कि सीबीआई इस मामले को देख रही थी।
यह मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल द्वारा अभियोजन की मंजूरी दिए जाने पर उठे विवाद की परिवेश में आया है। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को राहत देते हुए कार्यवाही को 29 अगस्त तक के लिए टाल दिया है।
पिछले साल दिसंबर में सिद्धारमैया ने यह दावा किया था कि एसजीआरएसबीएन बैंक घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन सीबीआई के आरटीआई जवाब जमाकर्ताओं के लिए बड़ी निराशा लेकर आया है, जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और माना था कि न्याय और सच्चाई को उजागर करने का यही एकमात्र रास्ता है।
सिद्धारमैया ने बताया, “गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक, वशिष्ठ बैंक और गुरु सर्वभौम बैंक घोटालों की जांच को सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दे दी गई है।” उन्होंने कहा, “हजारों जमाकर्ताओं ने अपनी जीवन भर की बचत बैंक में निवेश की थी, ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति, बच्चों की शादी, घर खरीदने और अन्य सपनों को पूरा कर सकें। बैंक की धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण अब वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए हैं।”
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सिद्धारमैया ने कहा कि जब वे विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन करके बैंक घोटाले की सीबीआई जांच का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, “अतीत में विपक्ष के नेता के तौर पर मैंने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी आवाज उठाई, विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।” उन्होंने आगे कहा, “मैंने व्यक्तिगत रूप से उन जमाकर्ताओं की निराशा और परेशानी देखी है, जिन्होंने अपनी बचत खो दी है। उचित जांच सुनिश्चित करने और सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के इरादे से मैं मामले की जांच सीबीआई को सौंप रहा हूं।”
सहकारी बैंक एसजीआरएसबीएन से जुड़ा घोटाला 2020 में तब सामने आया जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक पर निकासी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे बैंक प्रबंधन द्वारा 2,500 करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता चल पाया। 45,000 से अधिक जमाकर्ताओं ने बैंक में अपना पैसा लगाया था, जिनमें से अधिकांश को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 5 लाख रुपये की बीमा राशि मिली थी।
हालांकि, 6 लाख रुपये से अधिक जमा करने वाले 15,000 से अधिक जमाकर्ताओं को पूरी तरह से मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक की 159 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। बैंक प्रबंधन पर दूसरों के साथ मिलीभगत करके बड़ी रकम हड़पने का आरोप है
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