Delhi Mayor Election: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मेयर चुनाव में चुने गए पार्षदों के शपथ लेने से पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने के कदम को “असंवैधानिक” बताया।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, “संविधान का अनुच्छेद 243R स्पष्ट रूप से मनोनीत सदस्यों को सदन में मतदान करने से रोकता है। उन्हें सदन में मतदान कराने का प्रयास असंवैधानिक है।”
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा पर निशाना साधा और पार्टी पर एमसीडी में ‘गलतियों को छिपाने’ के लिए ‘नीचे गिरने’ का आरोप लगाया।
सिसोदिया ने ट्वीट किया “MCD में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे भाजपा वालो! चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की ग़ैरक़ानूनी नियुक्ति, मनोनीत पार्षदों की ग़ैरक़ानूनी नियुक्ति, और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना…. अगर जनता के फ़ैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किसलिए? ”
शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हुई झड़प के बीच मेयर पद के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही एमसीडी हाउस की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोनों पार्टीयों के पार्षद आपस में भीड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारे बाजी करने लगे।
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