इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली: ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा कुछ हुआ है। बेंगलुरु में हिंदू जनजागृति समिति ने देश के सबसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक अमेजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत बेंगलुरु के सुब्रमण्य नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। हिंदू जनजागृति समिति ने कथित तौर पर एक ज्ञापन सौंपकर ई-कॉमर्स दिग्गज के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। संगठन ने यह भी दावा किया कि पेंटिंग एक्सोटिक इंडिया की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सख्त कार्रवाई करने का किया अनुरोध

एचजेएस कर्नाटक ने भी इस मामले पर बात करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। एक ट्वीट में, एक संगठन ने कहा, “@HinduJagrutiOrg के सदस्यों ने पुलिस इंस्पेक्टर, सुब्रमण्य नगर बेंगलुरु को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी वेबसाइट पर राधा के साथ भगवान कृष्ण की अश्लील पेंटिंग बेचने के लिए @amazonIN के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।”

#BoycottAmazon कर रहा ट्रेंड

ट्विटर पर #BoycottAmazon और #BoycottExoticIndia जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कंपनी ने अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमने वेबसाइट पर पेंटिंग की जांच करने की कोशिश की और यह अमेज़न पर दिखाई नहीं दे रही थी। संभवत: विक्रेता ने विवाद बढ़ता देख इसे अमेज़न से अनलिस्ट कर लिया है। खैर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंटिंग को अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर इंकोलॉजी स्टोर द्वारा बेचा गया था। इसलिए, तकनीकी रूप से, गलती विक्रेता की है, न कि उस प्लेटफॉर्म की, जिस पर इसे बिक्री के लिए रखा गया था। विशेष रूप से, अमेज़ॅन देश भर के विक्रेताओं को अपने उत्पादों को मंच पर बेचने और अधिक ग्राहकों तक पहुंचने देता है।

अमेज़ॅन के खिलाफ किया एक आदेश पारित

भारत के उपभोक्ता प्रहरी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए अमेज़ॅन के खिलाफ एक आदेश पारित किया। सीसीपीए ने अमेज़ॅन को सभी 2,265 प्रेशर कुकर के उपभोक्ताओं को सूचित करने और उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कुकर की कीमतों को वापस लेने और प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी 45 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। एमेजॉन को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) के ‘उल्लंघन’ में प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का ‘उल्लंघन’ करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया गया है।

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