India News (इंडिया न्यूज), Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल में भड़के हिंसा ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। इस बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने संभल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जमीयत ने कहा है कि 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद कोर्ट धार्मिक स्थलों का सर्वे करने का आदेश दे रही है। यह गलत है। जमीयत ने आगे कहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें धार्मिक स्थलों के 1947 के स्वरूप को बनाए रखने की बात कही गई है, उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। इस संबंध में जमीयत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जमीयत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर जल्द सुनवाई की मांग की है।
बता दें कि, उत्तर प्रदेश के संभल में मुगलकालीन जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद धीरे-धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। वहीं स्कूल खुल गए हैं और रोजमर्रा की जरूरत की कई दुकानें भी खुल गई हैं। हालांकि, संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं। जिला सूचना अधिकारी बृजेश कुमार ने पीटीआई को बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार (27 नवंबर) शाम चार बजे तक संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।दरअसल, संभल कस्बे में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है।
इस बीच, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने एकजुटता का आह्वान किया है और सांप्रदायिक सौहार्द को फिर से बनाने का संकल्प लिया है। हिंसा के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने 30 नवंबर तक बाहरी लोगों और जनप्रतिनिधियों के संभल में प्रवेश पर रोक लगा दी है।
मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि संभल में स्थिति सामान्य है और दुकानें खुली हैं। जिस इलाके में हिंसा भड़की थी, वहां कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन अन्य जगहों पर दुकानें खुली हैं और कहीं भी तनाव नहीं है। सुरक्षा बल तैनात हैं और स्थिति नियंत्रण में है, रोजमर्रा की दिनचर्या सामान्य हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ भी भीड़ को उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आगे की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
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