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Sandeshkhali: अब CBI करेगी संदेशखाली घटना की जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : March 5, 2024, 4:49 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Sandeshkhali: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को पांच जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

राज्य पुलिस ने पूरी स्थिति को कम करके आंका- कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सहमति व्यक्त की कि राज्य पुलिस ने “पूरी स्थिति को कम करके आंका” क्योंकि शाहजहाँ 29 फरवरी को गिरफ्तार होने से पहले 50 दिनों से अधिक समय तक फरार था। पीठ ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया।

ED के कई सदस्यों  पर हुआ हमला

5 जनवरी को संदेशखाली में भीड़ द्वारा उनकी टीम पर हमला किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के कई सदस्य घायल हो गए थे। यह हमला तब हुआ जब ईडी अधिकारी कथित करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख शाहजहां के घर पर छापा मारने गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी और सीआरपीएफ के अधिकारियों पर हमला “पूर्व नियोजित” था।

पीठ ने कहा, ”यह समझ से परे है कि पूर्व नियोजित प्रयास के बिना, ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ पर हमला करने के लिए घातक हथियारों से लैस एक हजार से अधिक लोग उस क्षेत्र में इकट्ठे हो सकते थे।”

पीठ ने कहा,”हालांकि उसी पुलिस स्टेशन में स्वत: संज्ञान एफआईआर दर्ज की गई थी, हम ईडी की ओर से दी गई दलीलों से सहमत हैं कि एक अपराध को छोड़कर, सभी जमानती अपराध थे। राज्य पुलिस ने पूरी स्थिति को कम करके आंका है।”

पीठ ने कहा, “वह (शाहजहां) जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जिला परिषद में सर्वोच्च पद पर हैं। उन्हें सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा उक्त पद के लिए हुए चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था।”

इसमें कहा गया है, “इस प्रकार, पूर्ण न्याय करने और सामान्य रूप से जनता और इलाके की जनता के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यह अनिवार्य और बिल्कुल आवश्यक हो गया है कि मामलों को जांच के लिए और आगे बढ़ने के लिए सीबीआई को स्थानांतरित किया जाए।”

सुप्रीम कोर्ट जाएगी पश्चिम बंगाल सरकार 

इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शेख शाहजहाँ को 55 दिनों की फरारी के बाद 29 फरवरी को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने शेख शाहजहाँ को छह साल के लिए निलंबित कर दिया। शाहजहां और उसके गुर्गों पर संदेशखाली में कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें-Karnataka: कर्नाटक सरकार को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, इस दिन विस्फोट की दी चेतावनी

 

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