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‘500 नमाजी, गंदे कमेंट और वॉशरूम का…’, हिमाचल में अवैध मस्जिद पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप

India News (इंडिया न्यूज), Sanjauli Mosque Dispute: हिमाचल प्रदेश में एक अवैध मस्जिद के कारण शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने 5 सितंबर (गुरुवार) को विधानसभा के पास चौड़ा मैदान में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने की मांग भी की है। मस्जिद के नाम पर हो रहे अवैध निर्माण के कारणवस स्थानीय लोग गुस्से में हैं। मिडिया चैनल से बात करते हुए स्थानीय महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है। मिडिया चैनल से बात करते हुए मस्जिद के पास रहने वाली हिंदू महिलाओं ने कहा कि यहां रोजाना करीब 400 से 500 मुस्लिम लोग दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करने आते हैं। महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि नमाज के लिए आने वाले लोग भद्दे कमेंट करते हैं। जब हम इसका विरोध करते हैं तो वे कहते हैं कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है।

मस्जिद की 3 मंजिलें अवैध

बता दें कि, यह अवैध मस्जिद शिमला के पास संजौली में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद की इमारत में अवैध निर्माण किया गया है। यहां सिर्फ एक मंजिल बनाने की अनुमति थी, लेकिन अवैध रूप से तीन मंजिलें बना ली गईं। आरोप है कि कोरोना काल में भी अवैध निर्माण जारी रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इस अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। स्थानीय लोगों ने हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के आने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों की पहचान सत्यापित करने और उनके व्यवसाय को पंजीकृत करने की मांग की है। खुद हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी हिमाचल विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुके हैं।

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सरकार ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि राज्य के सभी निवासियों के समान अधिकार हैं और वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। शांतिपूर्ण विरोध से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी और यह मामला पिछले 14 सालों से कोर्ट में लंबित है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी भी अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जो भी कार्रवाई होगी वह कानून के दायरे में होगी, चाहे वह नगर निगम करे या पुलिस।

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Raunak Pandey

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