India News (इंडिया न्यूज़),Sanjay Raut: शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।  मुंबई की शिवड़ी कोर्ट में मेधा सोमैया की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में शिवसेना सांसद को दोषी पाया। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि, राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा ने राउत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि राउत के उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं।

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किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज कराया मामला

दरअसल, यह पूरा मामला 2022 का हैं, जहां संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में हुए शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत पेश करने की चुनौती दी थी। लेकिन जब संजय राउत ने कोई सबूत पेश नहीं किया तो मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।

क्या है संजय राउत पर आरेोप?

सोमैया ने आरोप लगाया कि, राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक साक्षात्कार दिया जिसमें आरोपों को दोहराया गया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में राउत के साक्षात्कार का एक वीडियो क्लिप अदालत में पेश किया। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया।

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