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Kolkata rape murder case
India News(इंडिया न्यूज),Kolkata Rape Murder Case:कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को मृतक के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है, लेकिन इसे दुर्लभतम भी नहीं कहा।सियालदह कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉ. बिटिया के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। इस दौरान संजय रॉय जज के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि वह निर्दोष है। उसने कहा कि उसे फंसाया गया है। इस दौरान सीबीआई ने मांग की कि कोर्ट अपराधी को अधिकतम सजा दे। उसे ऐसी सजा मिले जो मिसाल कायम करे। यह सजा देखकर भविष्य में कोई भी ऐसा जघन्य और जघन्य अपराध करने से पहले सौ बार सोचे। सजा पर सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने कहा कि सर, मैं निर्दोष हूं। इस पर जज ने सीबीआई से पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। जज ने संजय रॉय से पूछा कि आपके परिवार में कौन-कौन हैं? जवाब में उसने कहा कि मां हैं। फिर जज ने पूछा कि क्या वह आपसे मिलने आती हैं। क्या परिवार के लोग आपसे मिलने आते हैं? क्यों नहीं आते? इस पर संजय रॉय ने कहा कि मुझे हिरासत में प्रताड़ित किया गया है। संजय रॉय ने फिर कहा कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। संजय रॉय ने आगे कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहे हैं कि उनके पास रुद्र की माला है।
ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त, 2024 को तड़के अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में मिला था। कथित तौर पर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अपराध के सिलसिले में अगले दिन एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता पुलिस ने पीड़िता के शव के पास मिले ब्लूटूथ ईयरफोन के जरिए संजय रॉय की पहचान की। रॉय को सीसीटीवी फुटेज में अपने गले में डिवाइस लटकाए सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था। इस घटना के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और हजारों लोगों ने आक्रोश जताया।
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