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Sanjiv Bhatt: जानें कौन हैं 28 साल पुराने ड्रग मामले में दोषी पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट

India News (इंडिया न्यूज़), Sanjiv Bhatt: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt)को बुधवार को 1996 में पालनपुर के ड्रग जब्ती मामले में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत दोषी ठहराया गया। आज पालनपुर सत्र अदालत की पीठ के सामने पेश किए जाने के बाद सजा की घोषणा की गई।

28 साल पूराना है मामला

एनडीपीएस मामला जिसमें संजीव भट्ट को दोषी ठहराया गया था, वह 28 साल पहले का है, जहां उन पर पालनपुर में अपने होटल में 1.5 किलोग्राम अफीम रखकर एक वकील के खिलाफ सबूत तैयार करने का आरोप लगाया गया था। भट्ट उस समय बनासकांठा के जिला पुलिस अधीक्षक थे।

पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं संजीव भट्ट

संजीव भट्ट पहले से ही 1989 के हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वह 1989 के हिरासत में मौत के मामले में मुख्य आरोपी थे, जहां उन्होंने दंगे के दौरान सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया था और उनमें से एक की मौत हो गई थी।

कौन हैं संजीव भट्ट?

संजीव भट्ट गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी हैं। आईआईटी बॉम्बे से एमटेक की डिग्री पूरी करने के बाद, भट्ट 1988 में आईपीएस में शामिल हो गए। वह 1990 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे जब उन्होंने जामनगर में दंगे के बाद 150 लोगों को हिरासत में लिया था।

भट्ट द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में से एक प्रभुदास वैश्नानी की कुछ दिनों बाद किडनी फेल होने से मृत्यु हो गई और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि पूर्व आईपीएस अधिकारी ने हिरासत में मृतक को प्रताड़ित किया था। भट्ट वर्तमान में वैश्नानी की मौत के मामले में सज़ा काट रहे हैं।

पीएम मोदी के खिलाफ दायर किया था हलफनामा

संजीव भट्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया था। अपने हलफनामे में, भट्ट ने दावा किया कि उन्होंने एक बैठक में भाग लिया था जहां मोदी ने पुलिस कर्मियों को आदेश दिया था कि वे हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय पर अपना गुस्सा निकालने दें। हालांकि, बाद में एसआईटी जांच से पता चला कि भट्ट ने ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लिया था।

1996 ड्रग जब्ती मामला

27 मार्च को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग जब्ती मामले में दोषी ठहराया गया था। राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित ने 1996 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत दावा किया था कि उन्होंने पालनपुर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त किया था, जहां वह ठहरे हुए थे।

हालाँकि, बाद में राजस्थान पुलिस ने कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने के लिए झूठा फंसाया था, और भट्ट को मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

 

Divyanshi Singh

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