India News (इंडिया न्यूज़), SC: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के राज्य के फैसले पर रोक को बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और अन्य से जवाब देने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत के राजनेता जया ठाकुर की याचिका पर यह सुनवाई की जा रही है।
मामले को लेकर जस्टिस एसआर भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकीलों वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 के निर्देश के साथ इस मामले को फिर से स्थगित कर दिया है साथ ही इसमे अंतरिम आदेश राहत जारी रहेगी।
यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के समक्ष सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है। बता दें कि यह उम्मीदवार एमबीबीएस का छात्र था और उसके बाद एनईईटी (पीजी) परीक्षा 2019 में शामिल हुआ था। साथ ही उसने 8 मार्च 2019 को जारी अध्यादेश को चुनौती दी थी।
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