India News (इंडिया न्यूज), SC on Article 370: सुप्रीम कोर्ट में जम्मू- कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाले ऑर्टिकल 370 पर सरकार के समर्थन पर फैसला सुनाया। इसी बीच  कोर्ट ने चुनाव आयोग को  जम्मू- कश्मीर में चुनाव करने के निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने ECI को 30 सितंबर, 2024 तक J-K में चुनाव कराने का निर्देश दिए है।

बता दें कि सरकार ने साल 2019 में जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेट के दर्जे को खत्म करते हुए एक पूर्ण राज्य बनाया था। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं हुए हैं।

सर्वसम्मति से सुनाया गया फैसला

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज 11 दिसंबर (सोमवार) को अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि कोर्ट ने फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया है। सीजेआई का कहना है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है।

जानें फैसले की अहम जानकारी

गौरतलब है कि 2019 में जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म करने के बाद तीन साल से अधिक समय के बाद 2 अगस्त को शुरू आर्टिकल 370 हटाने पर सुनवाई हुई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिनों तक मेराथॉन बहस चली थी। इससे पहल कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वही, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है।  याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कीं।

 

Also Read:-