India News (इंडिया न्यूज), SC on Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म करते हुए आर्टिकल 370 हटा दिया था। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन साल से अधिक समय के बाद 2 अगस्त को शुरू हुई।
11 दिसंबर (सोमवार) को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत हैं।
शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य की दलीलें सुनीं। कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की।
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