इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (SC On Gyanvapi Case) । सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते है। इस मामले पर सुनवाई को दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वह जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। यह याचिका एक वकील की ओर से दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के है विपरीत
उक्त याचिका में कहा गया है कि 1993, 1995 और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा को लेकर आदेश दिए थे। इन आदेशों में दोनों जगह पर मौजूद वर्तमान मंदिर और मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। अब वर्तमान समय में जो वाराणसी में हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 90 के दशक में यह तीनों आदेश अयोध्या मामले में पक्षकार की याचिका पर आए थे।
याचिकाकर्ता ने धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाने की जताई थी आशंका
याचिकाकर्ता ने तब अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका जताई थी। लेकिन कोर्ट ने इन पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि पहले ही इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट कर रही है।
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