India News (इंडिया न्यूज), SC On NEET-PG Exam: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को रविवार (11 अगस्त) को होने वाली नीट-पीजी 2024 परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में परीक्षा केंद्रों के आवंटन और दो बैचों के अंकों के सामान्यीकरण को लेकर चिंताओं का हवाला दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हम नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते हैं और यह कोई आदर्श दुनिया नहीं है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस बात की संभावना है कि उम्मीदवारों के एक बैच को दूसरे बैच की तुलना में अधिक कठिन प्रश्नपत्र का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा आयोजित करने से पहले सामान्यीकरण के फॉर्मूले का खुलासा किया जाना चाहिए।

परीक्षा स्थगित की मांग खारिज

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कई उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं। जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों का खुलासा परीक्षा से ठीक दो दिन पहले किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है तो दो लाख छात्र और चार लाख अभिभावक परेशान होंगे। साथ ही पूछा कि पांच याचिकाकर्ताओं के कहने पर, क्या हमें दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में डालना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इन याचिकाकर्ताओं के कारण इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते हैं।

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मुख्य न्यायाधीश ने पूछे कड़े सवाल

बता दें कि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि उम्मीदवारों के लिए सुबह एक परीक्षा और दोपहर में दूसरी परीक्षा देना मुश्किल होगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। दरअसल, मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए NEET-PG प्रवेश परीक्षा पहले 23 जून को आयोजित होने वाली थी। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे एहतियाती उपाय के रूप में स्थगित कर दिया था।

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