नई दिल्ली: तकरीबन हर मध्यम वर्ग परिवारों का सपना होता है अपने लिए एक गाड़ी लेना। अब चाहे वह कार हो या बाईक, लोग उसे खरीदने के लिए उत्साह में रहते है। कई बार नए चालक गाड़ीयों को अच्छे तरीके से चलाना सीखने या हाथ बैठाने के लिए नई गाड़ी खरीदने से पहले सेकंड हैंड कार या बाईक खरीद लेते है। अक्सर लोग सरकार द्वारा सेकंड हैंड वाहन खरीदने के नियमों को ना पढ़ते है ना मानते है, अपने किसी जानने-पहचाने वालों के कहने पर या किसी वेबसाइट से वाहन खरीद लेते है। और फिर बाद में धोखाधड़ी के शिकार होने पर परेशान होते है।

इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए  रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री (MoRTH) ने सेकंड हैंड वाहनों की खरीद बिक्री के लिए नए नियम बनाए है जो 1 अप्रैल 2023 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें की मंत्रालय ने इसी साल सितंबर में लोगों से इस विषय पर सुझाव लेने के लिए नोटीफिकेशन जारी किया था।

नए नियमों के मुताबिक,

  1. अब पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिए पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राधिकरण प्रमाणीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो पांच साल के लिए वैध होगा।
  2. बिचौलियों को अब प्रत्येक पंजीकृत वाहन के बारे में अधिकारियों को सूचित करना होगा जिसे पुनर्विक्रय के लिए लिया जाएगा।
  3. पंजीकृत वाहनों का एक अधिकृत डीलर अपने कब्जे में वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण/फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए सक्षम होगा।
  4. एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन यात्रा रजिस्टर बनाए रखना अनिवार्य है जिसमें की गई यात्रा का विवरण होगा, जैसे यात्रा का उद्देश्य, ड्राइवर, समय, माइलेज आदि।