India News (इंडिया न्यूज), Farmers Protest: किसान संगठनों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रविवार को बड़ा फैसला लिया। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली में 11 मार्च 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर मार्च के दौरान किसानों के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 11 फरवरी से 11 मार्च 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली की किसी भी सीमा पर भीड़ इकट्ठा करना कानून के खिलाफ माना जाएगा। प्रदर्शनकारियों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, वाणिज्यिक वाहन, घोड़े आदि पर दिल्ली आने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी को भी हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी या रॉड आदि लेकर दिल्ली में आना प्रतिबंधित होगा।
डीसीपी जॉय टिर्की के मुताबिक, पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिस तरह का व्यवहार और अड़ियल रवैया दिखाया था, उसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी और अन्य राज्यों से किसान अपने-अपने यहां से ट्रैक्टर लेकर आए हैं। ट्रॉली और हथियार दिल्ली में घुस सकते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने, जान-माल की रक्षा करने के उद्देश्य से धारा 144 लागू की गई है।
यहां देखें कि क्या अनुमति है और क्या नहीं
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