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ओखला में धारा 144 लागू होने पर जामिया ने छात्रों को कैंपस में एकत्रित होने से किया मना

Umesh Kumar Sharma • LAST UPDATED : September 27, 2022, 8:52 pm IST

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Section 144 In Okhla) । ओखला में प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू किये जाने पर जामिया ने छात्रों को कैंपस में एकत्रित होने से मना किया है। इसे लेकर जामिया ने एक नोटिस भी जारी किया है। विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जामिया नगर थाने के एसएचओ ने सूचित किया है कि 19 सितंबर से ये पाबंदियां लागू हैं, क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ लोग या समूह शांति व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) क्षेत्र में यह पाबंदी लागू रहेगी।

छात्रों ने सफूरा के समर्थन में किया था प्रदर्शन

पूर्व में सफूरा जरगर सहित अन्य विद्यार्थियों के हक में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जामिया में तीन पूर्व छात्रों को कैंपस में आने पर पाबंदी लगा दी थी। इससे पूर्व जामिया इलाके में पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यह आदेश पॉपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ जारी कार्रवाई से जुड़ा है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाई गई

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगाई गई है। इस नियम के अनुसार किसी क्षेत्र में चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। इस नियम का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह नोटिस विरोध मार्च की घोषणा के एक दिन बाद की गई है जारी

मुख्य प्रॉक्टर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आदेश के मद्देनजर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सभी छात्रों और शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सामूहिक रूप से या किसी मार्च, आंदोलन, धरने अथवा बैठक नहीं करने की सलाह दी जाती है। यह नोटिस जामिया के शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च के घोषणा के एक दिन बाद जारी किया गया है।

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