India News(इंडिया न्यूज), Shaheed Bhagat Singh: पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय से और समय देने की मांग की है। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा ‘भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान’ की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। दरअसल, याचिका में शादमान चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के लिए प्रांतीय और जिला सरकार के तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय ने दिया था ये आदेश
बता दें कि, पंजाब सरकार को उच्च न्यायालय ने साल 2018 में लाहौर स्थित शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार के सहायक महाधिवक्ता इमरान खान ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर शादमान चौक का नाम रखने की अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को और समय दिया जाना चाहिए।
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इस दिन होगी अगली सुनवाई
वहीं याचिकाकर्ता के वकील खालिद जमा काकड़ ने दलील दी कि इस मामले में पहले ही काफी देर हो चुकी है। परंतु हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता इमरान खान की दलील को स्वीकार कर लिया और सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह को 93 वर्ष पहले 23 मार्च, 1931 को लाहौर में फांसी दी गई थी। उनकी उम्र फांसी के समय महज 23 साल थी। भगत सिंह के साथ-साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। भारत में 23 मार्च को उनकी याद में शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है।
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