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Sandeshkhali Case: शाहजहां शेख का भाई गिरफ्तार, ईडी पर हुए हमले में था शामिल

Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : March 16, 2024, 9:27 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के संदेशखली में ईडी की टीम पर हुए हमले मामले में सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख के भाई शेख अलोमगीर, संदेशखाली में टीएमसी की छात्र शाखा के अध्यक्ष मफुजर मोल्ला और स्थानीय सिराजुल मोल्ला को रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

एजेंसी ने पूछताछ के दौरान शेख के भाई और दो अन्य को हिरासत में लिया। सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज तीन एफआईआर को अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि विस्तृत जांच के बाद और एकत्र किए गए साक्ष्यों के अनुसार, उन्हें आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के साथ, मामले में सीबीआई द्वारा पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है।

5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के हमले का थे हिस्सा

एजेंसी को संदेह है कि ये लोग कथित तौर पर 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले का हिस्सा थे और जब वे पश्चिम बंगाल के संदेशखली में शेख के परिसरों पर छापा मारने गए थे तो टीम को निशाना बनाने के लिए भीड़ को उकसाया था।

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महिलाओं ने किया था प्रदर्शन

यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए महिलाओं के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद 55 दिनों तक भागने के बाद शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कथित राशन वितरण घोटाले में उनके घर की तलाशी लेने गई ईडी टीम पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद वह लापता हो गए थे।

राज्य सीआईडी ने उन पर लगे आरोपों की जांच अपने हाथ में ले ली। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर उन्हें सीबीआई को सौंप दिया गया। 10 मार्च को, अदालत ने उन्हें चार दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया, जिसे बाद में आठ दिन और बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दिया गया।

सीबीआई ने जांच को लिया अपने हाथ में

सीबीआई ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है, जब ईडी टीम पर लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। राशन घोटाला मामले में राज्य के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है.

शेख को राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके एक दिन बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

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