India News (इंडिया न्यूज), Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी पर शिवलिंग पर बिच्छू रखने संबंधी कथित बयान से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। शशि थरूर के इस अपमानजनक बयान को लेकर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाने वाला है।
शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि केस को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2019 को शशि थरूर को निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी।
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शशि थरूर ने 2018 में दिया था बयान
दरअसल, यह पूरा मामला अक्टूबर 2018 के महीने का है। एएनआई के मुताबिक, अपनी किताब ‘द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर’ के बारे में बात करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरएसएस के एक अनाम सूत्र के हवाले से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व आरएसएस को पसंद नहीं है और यही वजह है कि उसके कार्यकर्ताओं में निराशा है।
क्या था थरूर का बयान?
शशि थरूर ने कहा था कि आरएसएस के एक अनाम सूत्र ने एक पत्रकार से कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते और आप उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते। थरूर ने कहा था कि अगर आप बिच्छू को छूने की कोशिश करेंगे तो डंक मारेंगे, लेकिन अगर आप शिवलिंग पर चप्पल मारेंगे तो इससे आस्था के सभी पवित्र सिद्धांत कमजोर हो जाएंगे।
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