इंडिया न्यूज, गुजरात।
Shock to Narayan Sai From The Court दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के बेटे एवं बलात्कार के दोषी नारायण साई को 14 दिन की ‘फर्लो’ दिए जाने के गुजरात उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ के आदेश को बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने साई को फर्लो देने के अदालत के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।
‘फर्लो’कोई पूर्ण अधिकार नहीं (Shock to Narayan Sai From The Court)
शीर्ष अदालत ने कहा कि फर्लो कोई किसी का पूर्ण अधिकार नहीं हैं और इसे देना कई कारणों पर निर्भर करता है। उसने कहा कि साई की कोठरी से एक मोबाइल फोन मिला था, इसलिए जेल अधीक्षक ने राय दी थी कि फर्लो नहीं दी जानी चाहिए।
24 जून को सिंगल पीठ ने नारायण साई को फरलो की दी थी स्वीकृति (Shock to Narayan Sai From The Court)
गुजरात उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ ने 24 जून को नारायण साई को फरलो की स्वीकृति दी थी। इससे पहले दिसंबर 2020 में उच्च न्यायालय ने नारायण साई की मां की तबीयत खराब होने की वजह से उसे फरलो दी थी। गुजरात सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि साई को फरलो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह जेल के भीतर भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है।
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