India News (इंडिया न्यूज़), Shraddha Walkar Murder Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को रोज आठ घंटे खुले में जाने की अनुमति दी जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 15 मार्च को तिहाड़ जेल अधिकारियों से कहा कि आफताब पूनावाला को रात में एकांत कोठरी में रखने से पहले दिन में आठ घंटे के लिए खुले में आने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुरक्षा की आड़ में उसे एकान्त कारावास में नहीं रखा जा सकता है।

आफताब पूनावाला के वकील ने क्या दावा किया?

पूनावाला के वकील ने दावा किया कि अन्य कैदियों को आठ घंटे बाहर रहने की अनुमति है वहीं पुनावाला को केवल सुबह और शाम शाम एक-एक घंटे के लिए बाहर रहने की अनुमति है। जेल अधिकारियों के वकील ने कहा कि खतरे की आशंका के कारण आरोपी को अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा गया था।

उन्होंने कहा कि इससे पहले, रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ले जाते समय पूनावाला पर हमला होने के बाद एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उचित सुरक्षा देने के संबंध में निर्देश पारित किए थे।

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क्या है श्रद्धा वॉकर हत्याकांड?

पूनावाला पर 18 मई, 2022 को दिल्ली के महरौली में अपने लिव-इन पार्टनर वाकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े करने का आरोप है। उसने कथित तौर पर बचने के लिए वाकर के शरीर के अंगों को कई दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर बिखेरने से पहले रेफ्रिजरेटर में भर दिया था। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी, 2023 को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की। इसके बाद, यहां की एक ट्रायल कोर्ट ने पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत गायब करने के आरोप तय किए।

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