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Shri Krishna Janmabhoomi Case: भगवान कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जल्द होगा सर्वेक्षण

Shanu kumari • LAST UPDATED : December 14, 2023, 2:54 pm IST

India News ( इंडिया न्यूज़ , Shri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज (गुरुवार) मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे मथुरा की शाही इदाघ मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक अदालत-शासित आयोग नियुक्त करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। 16 नवंबर को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह आवेदन कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे में दायर किया गया था।

सात लोगों ने दायर की याचिका 

सात लोगों द्वारा वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से याचिका दायर की गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है। वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद कभी एक हिंदू मंदिर था।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार, आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है। जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है और ‘शेषनाग’ की एक छवि है, जो हिंदू देवताओं में से एक है। जिन्होंने भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई दे रही थी। पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक और निर्देश मांगा गया था।

वकील ने दी जानकारी 

वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं…यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है।”

तथ्यात्मक पहलुओं की जांच 

वादी के वकील के अनुसार, विवाद के उचित निर्णय के लिए विवादित ढांचे के तथ्यात्मक पहलुओं को अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए क्योंकि विवादित क्षेत्रों की तथ्यात्मक स्थिति के बिना मामले का प्रभावी निर्णय संभव नहीं है। इस साल मई में उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा अदालत के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया।

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