India News (इंडिया न्यूज़), Shri Krishna Janmabhoomi, दिल्ली: श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट’ ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ट्रस्ट के अनुसार, सर्व करके यह निर्धारित किया जा सके की इसे पहले से मौजूद मंदिर पर बनाया गया या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के सिविल जज को मुकदमे के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने से पहले कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के Scientific Survey के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई

मुकदमे के खिलाफ मस्जिद की प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई थी। ट्रस्ट ने कहा है कि शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति जानबूझकर हिंदुओं के पवित्र पूजा स्थल पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रही है और उसे और अन्य समर्पित अनुयायियों को परिसर में अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने से रोक रही है।

प्रतीक को नष्ट्र कर रहे

याचिका में कहा गया, “प्रतिवादी नंबर 1 और उनके प्रतिनिधि हिंदू प्रतीकों, मंदिर के स्तंभों और मंदिर के अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को लगातार खोद रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। इससे जगह की पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत को काफी नुकसान हुआ है।”

हाईकोर्ट ने खारिज किया

याचिका में कहा गया है कि विवादित भूमि के संबंध में उसके और समिति द्वारा प्रस्तुत दावे की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गहन वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना जरूरी है। 10 जुलाई को, न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की उच्च न्यायालय पीठ ने ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जो अब अपील में चली गई है।

अधिकारों की रक्षा का अनुरोध

इस साल जनवरी में, ट्रस्ट ने अपने हितों के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के अनुरोध के साथ एक मानचित्र के साथ सिविल जज, मथुरा के समक्ष मुकदमा दायर किया था। इसमें अनुरोध किया गया कि कृष्ण जन्मभूमि को उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए जहां वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह मौजूद है।

पूजा स्थल अधिनियम के तहत गलत

हालाँकि, शाही मस्जिद ईदगाह और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रबंधन समिति ने उपरोक्त मुकदमे की स्थिरता पर अपनी आपत्तियाँ दर्ज कीं, उन्होंने कहा कि यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।

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