India News (इंडिया न्यूज), Staring More Than 14 Seconds is a Crime: भारतीय कानून के तहत महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार को गंभीरता से लिया जाता है, और इसे रोकने के लिए कई कड़े प्रावधान बनाए गए हैं।
हाल ही में, केरल जैसे कुछ राज्यों में 14 सेकंड से अधिक समय तक किसी महिला को घूरना भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों या महिलाओं को घूरना, पीछा करना, या ऐसी किसी भी प्रकार की हरकत, जो उन्हें असहज महसूस कराए, ‘ईव टीज़िंग’ यानी छेड़छाड़ के अंतर्गत आती है। हालांकि पूरे भारत में यह प्रावधान सीधे लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं के प्रति इस प्रकार के आचरण को अपराध माना जाता है।
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भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत महिलाओं के प्रति अश्लील और अभद्र व्यवहार को अपराध माना जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख धाराएं हैं:
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कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार, जैसे महिलाओं को घूरना, उनकी सहमति के बिना मजाक करना, या उन्हें असहज महसूस कराना भी अपराध है। ऐसे मामलों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है।
इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं के प्रति हो रहे किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को रोकना और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। इसलिए, सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं के साथ शालीन व्यवहार करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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