इंडिया न्यूज नई दिल्ली :
Strange Decision Of Court दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अनोखा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश हरिश कुमार ने एक आरोपी को जमानत देते हुए उसे गूगल मैप पर अपनी लोकेशन सीबीआई के साथ साझा करने के आदेश दिए है।
दरअसल, आरोपी Ajinkya Narhari Patil पर JEE Main की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में हैं। सीबीआई ने दो सितंबर को रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इसके बाद मामले में पाटिल सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था।
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पाटिल पुणे के एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी है। सीबीआई का आरोप है कि उसकी दिल्ली-एनसीआर के परीक्षा केंद्रों के सुपरवाइजरों से मिलीभगत थी। यह भी आरोप है कि जेईई मेन परीक्षा में सॉल्वर के जरिये वह छात्रों को सीट दिलवाने के काम में लिप्त था। इसके लिए वे इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के अभिभावकों से सीट पक्की करने का वादा कर पैसे लेता था।
विशेष न्यायाधीश हरिश कुमार ने पाटिल को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आरोपी को जमानत के सात दिन के भीतर गूगल मैप पर अपनी लोकेशन सीबीआई के जांच अधिकारियों के साथ साझा करनी होगी।
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