India News (इंडिया न्यूज), Subramanian Swamy On Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार (16 अगस्त) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने याचिका में मांग की है कि गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का निर्देश दिया जाए। इस याचिका पर अगले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है।
स्वामी ने याचिका में क्या मांग की?
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने पांच साल पहले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से शिकायत की थी। हालांकि, अब तक गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसने इस मामले पर क्या फैसला या कार्रवाई की है? जिसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि कोर्ट को उनकी याचिका पर अब तक की गई कार्रवाई पर गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट तलब करनी चाहिए।दरअसल, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इसके लिए उन्होंने एक दस्तावेज शेयर करते हुए यह आरोप लगाया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह राहुल का ब्रिटिश सरकार के पास दाखिल आयकर रिटर्न है।
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राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाया सवाल
पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर एक दस्तावेज की तस्वीर शेयर की। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह राहुल का ब्रिटिश नागरिक के तौर पर यूके सरकार के पास दाखिल वार्षिक आयकर रिटर्न है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या सोनिया गांधी राहुल के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक होते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है। जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पढ़ा जाता है। स्वामी ने दावा किया कि गांधी अब भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे।
दरअसल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है।
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