इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से महिलाओं को इसी साल नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया है। सरकार ने शीर्ष कोर्ट में कहा था कि मई 2022 में महिलाओं को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस मांग को ठुकराते कहा कि इस साल 14 नवंबर को आयोजित एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को बैठने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है।
जस्टिस एसके कौल ने कहा, हम प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहते लेकिन हम इस बारे में सटीक समय-सीमा नहीं तय करने जा रहे हैं कि किस तारीख तक यूपीएससी को अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक साल की देरी सब कुछ खत्म कर देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। रक्षा मंत्रालय को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसकी तुलना आपात स्थिति से करते हुए कहा कि सशस्त्र बल आपात स्थितियों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उन्हें कई आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को दायर हलफनामे में कहा था कि अब महिला अफसरों के लिए भी उपयुक्त चिकित्सा मानक तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। हलफनामे में कहा गया था कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय और विशेषज्ञों का निकाय तीनों रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक अभ्यास करेगा और उनकी उम्र, प्रशिक्षण की प्रकृति जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा मानकों का निर्धारण और निर्माण करेगा।
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