इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Supreme Court) : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मामलों में जमानत दे दी।
मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत पर किया जाएगा रिहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्राथमिकी का स्थानांतरण सभी मौजूदा व भविष्य की सभी प्राथमिकियों पर लागू होगा।
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