India News (इंडिया न्यूज़),Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें टेलीविजन समाचार चैनलों को चलाने (Regulation) के लिए दिशानिर्देश (Guidelines) और उसमें दिखाए जा रहे सामग्री से संबंधित शिकायत निवारण के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड या मीडिया ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और संजय करोल की खंडपीठ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा कि आपके पास इन खबरों को ना देखने की आजादी है। यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगाता है तो आप उसे ना देखें।
न्यायमूर्ति ओका (Justice Oka) ने टिप्पणी कर कहा, “आपको इन सभी चैनलों को देखने के लिए कौन मजबूर करता है? यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें न देखें। जब कुछ गलत दिखाया जाता है, तो यह धारणा के बारे में भी है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? भले ही हम कहते हैं कि कोई मीडिया ट्रायल नहीं है , हम इंटरनेट पर चीजों को कैसे रोक सकते हैं और सब कुछ? हम ऐसी प्रार्थनाएं कैसे कर सकते हैं? इसे कौन गंभीरता से लेता है, हमें बताएं? टीवी बटन नहीं दबाने की आजादी है,” उन्होंने कहा कि जो लोग टीवी पर सामग्री से आहत हैं उनके पास कानूनी उपचार उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा, “हल्के ढंग से कहें तो, सोशल मीडिया, ट्विटर पर न्यायाधीशों के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। दिशानिर्देश कौन तय करेगा? अपने ग्राहकों से कहें कि वे इन समाचार चैनलों को न देखें, और अपने समय के साथ कुछ बेहतर करें।”
शीर्ष अदालत दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक दिल्ली स्थित वकील रीपक कंसल द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने “सनसनीखेज रिपोर्टिंग” को संबोधित करने के लिए समाचार प्रसारकों के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण के गठन की मांग की।
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, कंसल ने आरोप लगाया कि “सिर्फ दर्शकों की संख्या और बदनामी के लिए” महत्वपूर्ण मुद्दों की निंदनीय कवरेज के परिणामस्वरूप अक्सर किसी व्यक्ति, समुदाय या धार्मिक या राजनीतिक संगठन की छवि “खराब” होती है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन चैनलों पर सामग्री के आरोपित स्तर के कारण जनता के बीच हिंसा हुई है। विशेष रूप से, उन्होंने प्रार्थना की कि शीर्ष अदालत “प्रेस की स्वतंत्रता” के नाम पर इन प्रसारण चैनलों द्वारा व्यक्तियों, समुदायों, धार्मिक संतों और धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की “सम्मान की हत्या” को प्रतिबंधित करे।
फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा और कार्यकर्ता नितिन मेमाने द्वारा दायर दूसरी जनहित याचिका में प्रार्थना की गई कि मीडिया नेटवर्क और टेलीविजन चैनलों के खिलाफ शिकायतों को सुनने और शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए एक ‘मीडिया ट्रिब्यूनल’ का गठन किया जाए।उस याचिका में दावा किया गया कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने कर्तव्यों के निर्वहन और प्रोग्राम कोड को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है, जिसका टेलीविजन चैनलों से पालन करने की उम्मीद की जाती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऐसे चैनलों का स्व-नियमन इसका समाधान नहीं हो सकता।
शीर्ष अदालत ने उस मामले में जनवरी 2021 में नोटिस जारी किया था। मुख्य याचिका में नोटिस अगस्त 2021 में जारी किया गया था। मुख्य याचिका को खारिज करते हुए, बेंच ने आज कहा कि प्रार्थनाएँ बहुत व्यापक थीं, और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक समिति पहले से ही मौजूद थी। मीडिया ट्रिब्यूनल के गठन से संबंधित याचिका के लिए, बेंच ने वकील को क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में जाने की छूट दी और उन्हें अभ्यावेदन दाखिल करने की भी अनुमति दी।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा,”आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जा सकते, क्यों [अनुच्छेद] 32 याचिका? हर मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्यों निपटाया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उच्च न्यायालय इन मामलों को सुनने में अक्षम हैं? यह मत भूलिए कि हम सभी उच्च न्यायालयों के उत्पाद हैं ,”
शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने देश में मुख्यधारा के टेलीविजन समाचार चैनलों के कामकाज पर बहुत बुरा विचार किया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पीठ ने सितंबर में कहा था कि वे अक्सर नफरत फैलाने वाले भाषण को जगह देते हैं और फिर बिना किसी प्रतिबंध के बच जाते हैं। न्यायालय ने पहले इस तथ्य पर प्रकाश डाला था कि भारत में टेलीविजन चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं क्योंकि ऐसे चैनल एजेंडे से प्रेरित हैं और सनसनीखेज खबरें देने की होड़ करते हैं।
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