India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम में कहा कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद है” का सिद्धांत पीएमएलए के तहत धन शोधन के मामलों पर भी लागू होता है। शीर्ष अदालत का यह फैसला तब आया जब उसने धन शोधन के एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने मनीष सिसोदिया के मामले में अपने फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें आप नेता को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत दी गई थी। प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए, शीर्ष अदालत ने उनकी लंबी कैद और बड़ी संख्या में गवाहों के कारण मुकदमे में हुई देरी को ध्यान में रखा।
किससे डर रहे RSS के मोहन भागवत? PM मोदी और अमित शाह के स्तर की मिली सिक्योरिटी, बढ़ी हलचल
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “मनीष सिसोदिया मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए हमने कहा है कि पीएमएलए में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद है। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचना अपवाद है।”
Bengal Protest: पश्चिम बंगाल में BJP का ये नेता गिरफ्तार, वीडियो आया सामने
CM Mamata Banerjee: राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने…
Norway Princess Son Arrest: नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट के सबसे बड़े बेटे बोर्ग होइबी…
India News Bihar (इंडिया न्यूज)Khelo India Games: बिहार ने पिछले कुछ सालों में खेलों की…
Baba Vanga Predictions 2025: बाबा वंगा ने 2025 में कुल 5 राशियों के लिए भारी…
India News RJ (इंडिया न्यूज),Akhilesh Yadav in Jaipur: यूपी में उपचुनाव के लिए मतदान खत्म…
Sikandar Khan Lodi Death Anniversary: सिकंदर लोदी ने सरकारी संस्थाओं के रूप में मस्जिदों को…