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Rahul Gandhi: राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 4 अगस्त को अगली सुनवाई, सभी पक्षों को जारी हुआ नोटिस

India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।

  • 4 अगस्त को अगली सुनवाई
  • दो साल की सजा हुई
  • कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और गुजरात भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया।

क्या है मामला?

13 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का नाम ‘मोदी’ कैसे है?” भाजपा के पूर्व विधान सभा सदस्य (एमएलए) पूर्णेश मोदी ने उक्त भाषण पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को अपमानित और बदनाम किया।

सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने मोदी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि गांधी ने अपने भाषण से जानबूझकर ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों का अपमान किया है। मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च 2023 को उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें दोषी ठहराया। न्यायाधीश हदीराश वर्मा ने फैसला दिया था। सूरत की एक सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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