India News (इंडिया न्यूज़), The Kerala Story, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के निर्माताओं की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में फिल्म पर अघोषित प्रतिबंध पर तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ कहते ने कहा कि फिल्म पूरे देश में प्रदर्शित की जा रही है, पश्चिम बंगाल सरकार को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए, आपको इसे चलने क्यों नहीं देना चाहिए? फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में समान जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ चल रही है। इसका फिल्म के सिनेमाई मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है, यह अच्छा या बुरा हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
फिल्म निर्मातों की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुई वही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। 8 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने “शांति” बनाए रखने के लिए राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए है। वही तमिलनाडु के सिनेमाघरों में इसे हटा दिया था।
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