India News,(इंडिया न्यूज)Supreme Court: जनता दल-सेक्यूलर (JDS) के सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानकारी के लिए बता दें कि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सासंद प्रज्वल रेवन्ना को लोकसभा सदस्यता अमान्य करार देने का आदेश दिया था। जिसपर आखिर कार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते रेवन्ना 2019 के आम चुनाव में कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुए थे।

जानिए हाईकोर्ट का आदेश

जानकारी के लिए बता दें कि, बीते एक सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्जवल रेवन्ना के निर्वाचन को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया था। जिसके बारे में हाईकोर्ट ने कहा था कि, रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग में गलत हलफनामा दायर किया था। इसके बाद रेवन्ना ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जानिए क्या रेवन्ना पर आरोप

इसके साथ ही आपको बता दें कि, सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि, उन्होंने अपनी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को छिपाकर अपने चुनावी हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी प्रदान की थी। जिसके बाद वहां से हारे हुए भाजपा उम्मीदवार ए मंजू और वकील देवराजगौड़ा ने दो अलग-अलग याचिकाओं में उनके निर्वाचन को चुनौती दी। मंजू ने भाजपा टिकट पर रेवन्ना के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। बाद में वह जद-एस में शामिल हो गए और अभी विधायक हैं।

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